यूपी सरकार ने कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए प्रतिबंधों में छूट देते हुए रविवार को आदेश पारित किया है कि। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर जरूर रखा जाए साथ ही दो गज की दूरी का भी पालन किया जाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही कमी और रिकॉर्ड टीकाकरण को देखते हुए लिया गया है। इसके पहले जारी किए गए आदेशों में दुकानों व रेस्टोरेंट के रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाए।