धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू–शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी

क्रिसमस पर्व, जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने आदेश जारी किया है 31 दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।

इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।
खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना आवश्यक होगी।
खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।
सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।