जबरन धर्मांतरण मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर, 

जबरन धर्मांतरण मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर,

एटीएस ने बुधवार को चार्जशीट में बताया कि आरोपी अवैध धर्मांतरण कराने के लिए गिरोह का संचालन कर रहे थे। इस गिरोह द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगों खासकर मूक-बधिरों को बहला-फुसलाकर व जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था।

इसके लिए इस्लामिक दवाह सेंटर के अलावा डेफ सोसायटी को केंद्र बनाकर पूरे भारत में धर्मांतरण के लिए जाल बिछाया। गरीब और असहायों को धोखा व प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम के सहयोगी प्रसाद कावरे उर्फ एडम, फराज शाह, कौसर आलम और भूप्रिय बिंदों उर्फ अर्सलान के खिलाफ एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता की कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। इससे पूर्व 18 सितंबर को एटीएस ने मामले में उमर गौतम, जहांगीर आलम, राहुल भोला, मन्नू यादव समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।यही नहीं, विदेशों में बैठे आरोपियों के सहयोगियों ने हवाला व अन्य तरीकों से भारी धन की व्यवस्था की। दूसरी ओर धर्म बदलने वाले मूल धर्म में वापस न जाएं, इसके लिए गिरोह प्रशिक्षण देने के साथ कार्यशालाओं का आयोजन करता था। इससे विभिन्न धर्मों की बीच वैमनस्यता व कटुता बढ़ी है।एटीएस ने बुधवार को चार्जशीट में बताया कि आरोपी अवैध धर्मांतरण कराने के लिए गिरोह का संचालन कर रहे थे। इस गिरोह द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगों खासकर मूक-बधिरों को बहला-फुसलाकर व जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके लिए इस्लामिक दवाह सेंटर के अलावा डेफ सोसायटी को केंद्र बनाकर पूरे भारत में धर्मांतरण के लिए जाल बिछाया।