खान सर को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक फायरिंग मामले में अग्रिम सुनवाई, 20 जून को अगली तारीख

खान सर को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक फायरिंग मामले में अग्रिम सुनवाई, 20 जून को अगली तारीख
(सत्ता की शान)
,मंगलवार 10 जून। पटना। चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर अथवा दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है। खान सर की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और किसी प्रकार का भय या दहशत फैलाना उद्देश्य नहीं था। गौरतलब है कि सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। पुलिस ने खान सर के सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि खान सर ने अपने गार्डों को गोली चलाने के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर, खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को पटना में कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। छात्रों के हाथों में विभिन्न मांगों वाले पोस्टर भी दिखाई दिए। अब इस चर्चित मामले में सभी की निगाहें 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।