आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। धारा 234ए के अनुसार, यदि आप नई नियत तिथि तक आईटीआर दाखिल करते हैं और किसी भी लंबित स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करते हैं, तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। चाहे आप स्व-नियोजित हों या वेतनभोगी, नई समय सीमा, दंड और संशोधित फाइलिंग समय-सीमा के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है, वह यहां दिया गया है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर हुई
