हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद

हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है 2019 का है जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था. ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था. उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चैहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है. रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि ष्यह तो होना ही था, हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी. हमें पूरा विश्वास है कुछ समय बाद जो फैसला आएगा, वो फैसला देश के लिए नजीर साबित होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए जो न्यायपालिका को या किसी पालिटिकल लीडर को कुछ नहीं समझते थे इस फैसले से उनकी जुबान पर ताला लगेगा