उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
शुक्रवार 9 दिसम्बर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाने और फिर पैसा न देने पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और घरवालों को भेजने की धमकी देने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब पेश न करने पर फेसबुक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक से 16 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वे इस मामले में स्वयं भी पीड़ित हुए हैं. वकील अभिजय नेगी ने बताया कि याचिका के माध्यम से न्यायालय को बताया कि फेसबुक में लोगों की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. इसके कुछ समय बाद फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने के बाद उनकी फोटो को एडिट कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है. ये वीडियो बनाकर उन्हें भेज दी जाती है और उनसे कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो नहीं देने पर आपका यह वीडियो उसके घरवाले या दोस्तों को भेज दिया जाएगा.