यूपी हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा नेे वक्फ संपत्तियों के प्रतिकर की धनराशि के विवरण की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
(सत्ता की शान)
लखनऊ 3 जनवरी मंगलवार यूपी हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर वक्फ संपत्तियों के मूल्यों पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर अवगत कराया और प्रदेश के सभी जिलों में पिछले 15 वर्षों से अब तक जांच कराने की मांग भी की और सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का हस्तांतरण और प्रतिकर डीएम, अपर सर्वे आयुक्त और मुतवल्ली के संयुक्त खाते से कराने की मांग है मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा की राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकासपरक योजनाओं के लिए भूमियों व सम्पत्तियों के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 और पुनर्व्यवस्थापत में उचित प्रतिकर एवं पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत की जाती है, जिनमें वक्फ सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित है। प्रायः वक्फ से सम्बन्धित अधिगृहित भूमि के प्रतिकर की धनराशि की मांग वक्फ से सम्बन्धित मुतवल्ली द्वारा की जाती है, जबकि राज्य में स्थापित शिया व सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोडों का दायित्व है कि वक्फ की परिसम्पत्तियों का उपयोग वक्फ अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जाये एवं जिसके दुरूपयोग से वकघ््फ को वित्तीय क्षति न हो सके। वक्फ सम्पत्तियों के अधिगृहण के फलस्वरूप प्रतिकर की सैकड़ों करोड़ रूपयों की धनराशि का भुगतान वक्फ के मुतवल्लियों को किया गया परन्तु सम्बन्धित मुतवल्लियों द्वारा इस धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतें बहुत आम हैं। उक्त धनराशि के दुरूपयोग को रोकने हेतु यह उचित होगा कि समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया जाये कि वक्फ सम्पत्तियों के अधिगृहण के फलस्वरूप प्रतिकर की धनराशि सम्बन्धित वक्फ के बैंक के खाते में भू-अध्यापित अधिकारी के माध्यम से स्थानान्तरित की जाये तथा बैंक के खाते का संचालन वक्फ के मुतवल्ली एवं जिलाधिकारी व अपर सर्वे वक्फ आयुक्त के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाये ताकि प्रतिकर से प्राप्त धनराशि का उपयोग वकघ््फ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वक्फ अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित सम्भव हो सके।अतः आपसे सादर अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त जनपदों से विगत 15 वर्षों में अधिगृहित की गयी वक्फ सम्पत्तियों के प्रतिकर की धनराशि के भुगतान विवरण के साथ सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्लियों द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग की विस्तृत जाँच वक्फ हित में कराने का कष्ट करें तथा भविष्य में अधिगृहण की जाने वाली वक्फ भूमि ध् सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले प्रतिकर को जिलाधिकारी व अपर सर्वे वक्फ आयुक्त तथा सम्बन्धित मुतवल्ली वक्फ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाये तथा इसका उपयोगवउपभोग भी वक्फ अधिनियम में उल्लेखित प्राविधानों तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त रूप से जिलाधिकारी ध् अपर सर्वे वक्फ आयुक्त तथा सम्बन्धित मुतवल्ली वक्फ द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
इससे पहले भी 17 दिसम्बर को मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ से मुलाकात करके शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड पे मनमानी करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को दिए पत्र में कहा था की पूर्व में मेरे अनुरोध पर आपके आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने दोनों बोडों के गत पाँच वर्षों के लेखाओं की विशेष सम्परीक्षा और जाँच करायी थी। सम्परीक्षा आख्यों से स्पष्ट है कि बोड़ों की कार्य प्रणाली विधिवत् नहीं है तथा बोर्ड अपने कर्तव्यों का पालन वक्फ अधिनियम के प्राविधानों के अधीन करने में पूर्णतः असमर्थ हैं एवं अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे हैं।शिया ध् सुन्नी वक्फ बोर्डों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के उद्देश्यों के विपरीत ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति मुतवल्ली ध् प्रबन्ध समिति के रूप में निरन्तर की जा रही है, जो किसी न किसी रूप से वक्फ सम्पत्तियों के अतिक्रमण, क्रय विक्रय में संलिप्त होते हैं। वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए वक्फ सम्पत्ति पट्टा अधिनियम-2014 में दी गयी व्यवस्था का भी उपयोग बोडों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार दोनों बोडों में किसी उच्च अधिकारी को प्रशासक नियुक्ति कर अपने नियंत्रण में संचालित करे।उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के द्रष्टिगत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध क्रय विक्रय, अतिक्रमण के सम्बन्ध में वक्फ अधिनियम 1995 के प्राविधानों के अधीन आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।