एलडीएः बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाये जा रहे पांच व्यवसायिक निर्माण सील किये गये

– आशियाना, बिजनौर व सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में हो रहे इन अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रवर्तन जोन-2 की टीम द्वारा की गयी कार्यवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में बुधवार को प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने थाना-सुशांत गोल्फ सिटी, बिजनौर तथा आशियाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए पांच अवैध व्यवसायिक निर्माणों को सील किया।

नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि श्याम नारायण गिरि व अन्य द्वारा थाना-सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के अंतर्गत माढ़रमऊ, खुर्दही, सुल्तानपुर रोड पर लगभग 3000 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर समस्त सेटबैक को कवर्ड करते हुए भूतल पर दो दुकानें तथा प्रथम तल पर स्लैब के लिए शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 940/2022 योजित किया गया था।
वहीं, संतोष त्रिपाठी द्वारा कानपुर रोड योजना के भूखण्ड संख्या-एल-2/32 पर लगभग 2152 वर्गफुट क्षेत्रफल में समस्त सेटबैक को आच्छादित करते हुए लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड तथा प्रथम तल का निर्माण कराते हुए द्वितीय तल पर स्लैब के लिए शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-475/2022 योजित किया गया था।
इसी तरह सकलदीप द्वारा आशियाना थानाक्षेत्र के अंतर्गत बिजनौर रोड पर स्टार आयरन सेल्स के सामने लगभग 375 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर लोअर ग्राउंड व अपर ग्राउंड फ्लोर पर दो-दो दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या-171/2022 योजित किया गया था।
इसके अतिरिक्त एस0के0 गुप्ता द्वारा बिजनौर रोड पर ओमैक्स सिटी तिराहे के निकट लगभग 1800 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर लोअर ग्राउंड का निर्माण कराते हुए अपर ग्राउंड फ्लोर पर काॅलम का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-413/2022 योजित किया गया था।
इसके अलावा पप्पू यादव, शुमभ यादव व अरविंद यादव द्वारा औरंगाबाद जागीर में हिमालयन सिटी कालोनी, ओमैक्स तिराहा के निकट लगभग 2400 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 08 दुकानों के निर्माण के लिए आर0सी0सी0 काॅलम एवं प्लीन्थ बीम का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 419/2022 योजित किया गया था।
जोनल अधिकारी ने बताया कि उक्त पांचों प्रकरण में विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थल पर चोरी-छुपे निर्माण कार्य भी जारी रखा गया। इसके चलते विहित न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता एन0एन0 चौबे, बिजेन्द्र सिंह तथा उस्मान अली द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से इन सभी स्थलों को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन की टीम द्वारा सभी जगहों पर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए जन सामान्य को इन अवैध स्थलों पर सम्पत्ति क्रय न करने के सम्बंध में जागरूक किया गया।