शनिवार 3 दिसम्बर कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर किया था। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया थाजिला जज ने सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख नियत कर दी है।अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि निचली अदालत से दोनों की जमानत अर्जियां खारिज हो गई थीं।शनिवार को जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जहां दोनों के पक्ष को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वहीं, विधायक को फरार कराने में मदद करने वाली सपा नेत्री नूरी शौकत को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया था।यहां से वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी गईं। उनकी ओर से भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई 14 को होगी। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव की अदालत में पेश किया गया था
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी दाखिल
