कार्बन डेटिंग की अनुमति ना देना बेहतरीन कदमः मौलाना खालिद रशीद7 वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का इमाम ईदगाह लखनऊ ने किया स्वागत
लखनऊ-14 अक्टूबर।
ज्ञानवापी मस्जिद से सम्बन्धित वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के सम्बन्ध में अनुमति ना दिये जाने का इमान ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेण्टर ऑफ इण्डिया ने स्वागत किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस निर्णय से आशा हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से सम्बन्धित केस को शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि गत् 17 मई 2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने वजू खाने के हिस्से को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया था इसी कारण कार्बन डेटिंग या किसी भी प्रकार की कार्यवाही सील किये गये क्षेत्र में कानूनी ऐतबार से नहीं की जा सकती।
मौलाना ने कहा कि सबसे उचित बात ये हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको कि संसद में एक मजबूत कानून के तौर पर बनाया गया था और अयोध्या केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में इस एक्ट को और मजबूती किया कि अब इस देश में किसी भी प्रकार का मन्दिर-मस्जिद विवाद नही होना चाहिये यही इस मसले का हल है।