उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के संज्ञान में आया है कि वक्फ के अधीन कर्बला/ कब्रिस्तान इमामबाड़ा मैं एक मोहर्रम से आठ रबी उल अव्वल तक जो ताजिए दफन किए जाते हैं उसके दफन करवाई के एवज में धनराशि वसूल की जा रही है कुछ जगह यह वसूली मुतावली द्वारा करवाई जाती है और कुछ जगह वक्फ की संपत्ति पर दफन होने वाली ताजिए के एवज में इस तरह की अवैध वसूली अवैध व्यक्ति या संगठन वा अंजुमन कर रही हैं यह खेद का विषय है कि जो संपत्ति वफ हो उस संपत्ति का कोई भाग कर्बला के शहीदों से मंसूब ताजिए को दफन कराए जाने के लिए सुरक्षित किया गया हो या दरगाह कर्बला इमामबाड़ा में मौजूद हो तो वहां पर ताजियों को दफन कराए जाने के लिए पैसों की वसूली की जा रही है बोर्ड इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सभी कब्रिस्तान कर्बला इमामबाड़ा के मुतावली को निर्देशित करता है कि किसी भी वक्फ संपत्ति पर जहां पूर्व से ताजियों को दफन कराए जाने की व्यवस्था की जाती है वे पूर्व की भांति होती रहेगी जिसका कुल इंतजाम वफ के खर्चे से किया जाने वाली प्रबंध कमेटी प्रशासक की जिम्मेदारी होगी ताजियों को दफन कराए जाने के संबंध में कोई भी व्यक्ति . मुतावली. कोई भी पैसा वसूल नहीं करेगा और जहां पर मुतावली के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा या अनाधिकृत अंजुमनओ द्वारा या संगठनों द्वारा वक्फ संपत्ति पर दफन होने वाले ताजियों के संबंध में पैसे की वसूली की जा रही है उसे तत्काल रोक दिया जाए और ऐसे लोगों अंजुमन और संगठनों के विरुद्ध वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से अवैध वसूली किए जाने के संबंध में वक्फ जिम्मेदार लोग संबंधित थाने में मुकदमा कराएं और किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि वक्फ संपत्ति पर दफन होने वाले ताजियों से कोई भी पैसा वसूल नहीं कि जाएगा