अगर कोई समय से पहले फितरा देता है तो उसे कर्ज के तौर पर देना चाहिए-मौलाना सैयद सैफ अब्बास नक़वी

शिया हेल्पलाइन 11 रमज़ान 22 मार्च 2024

कार्यालय आयतुल्लाह अल उज़मा सैय्यद सादिक़ हुसैनी शीराज़ी से जारी हेल्प लाइन पर नीचे दिए गये प्रश्नो के उत्तर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नक़वी एवं उलेमा के पैनल ने दिए-
लोगों की सुविधा के लिए ‘‘शिया हेल्पलाइन’’ कई वर्षों से धर्म की सेवा कर रही है, इसलिए जिन मुमेनीन को उनके रोज़ा, नमाज़ या किसी अन्य धार्मिक समस्या के बारे में संदेह है, तो वह तमाम मराजए के मुकल्लेदीन के मसाएले शरिया को जानने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे आप इन नंबरों 9415580936, 9839097407 पर तक संपर्क कर सकते हैं। एवं ईमेलः उंेंम स786/हउंपसण्बवउ पर संपर्क करें।
नोट- महिलाओं के लिए हेल्प लाइन शुरू की गयी है जिस मे महिलाओं के प्रश्नों के उत्तर खातून आलेमा देेगीं इस लिए महिलाओं इस न0 पर संपर्क करें। न0 6386897124

प्रश्न- यदि कोई बीमार व्यक्ति रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता है और फिर दूसरे वर्ष के रमज़ान तक ठीक नहीं होता है तो क्या हुक्म है?
उत्तर- अगर बीमारी की वजह से रोजा नही रख पाता है तो उसे एक मुद तआम देना होगा और ़रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर किसी और वजह से रोज़ा रखने में सक्षम नहीं है तो उसे रोज़ा रखना होगा।
प्रश्न- क्या रोज़ा रखने वाला व्यक्ति गले में दर्द के कारण ग़रारे कर सकता है?
उत्तर- रोजे में गरारे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पानी हलक से नीचे चला जाए तो रोजा टूट जाएगा।
सवाल-क्या रोजा रखने वाली महिला बीमारी के कारण अनदरूनी जांच या अल्ट्रासाउंड करा सकती है?
उत्तर- रोजा रखने वाली महिला के अनदरूनी जांच और अल्ट्रासाउंड कराने से रोजा नहीं टूटेगा।
सवाल-अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी करता है और उसे वेतन मिलता है, ऐसे में अगर कोई आराम करे जबकि 8 घंटे की बात हो तो आराम करने वाले समय का वेतन लेना जाएज़ होगा।
उत्तर- जाएज नही है जबकि शर्त से हट कर कार्य करे।
प्रश्न- यदि कोई व्यक्ति रमज़ान के महीने में फितरा देता है तो उसका हुक्म क्या है?
जवाब- अगर कोई समय से पहले फितरा देता है तो उसे कर्ज के तौर पर देना चाहिए और जब फितरा निकाले है तो उसमें कर्ज का हिसाब करले।