24 मीटर सड़क पर स्थित आवासीय सम्पत्तियों पर शर्तों के साथ व्यवसायिक उपयोग की अनुमति
-लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए अहम फैसले, प्राधिकरण कर्मियों के भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी
– नादान महल पार्किंग को नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने का किया गया अनुमोदन
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक आज दिनांक-15.12.2021 को अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल रंजन कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें उपाध्यक्ष-ल0वि0प्रा0 अक्षय त्रिपाठी, सचिव-ल0वि0प्रा0 पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव-ल0वि0प्रा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर नगर आयुक्त-नगर निगम, वित्त नियंत्रक-आवास एवं विकास परिषद, महाप्रबन्धक-उ0प्र0 जल निगम, श्री पी0एन0 सिंह-नामित सदस्य, श्री पुष्कर शुक्ला-नामित सदस्य, श्री राम कृष्ण यादव-पार्षद/नामित सदस्य, श्री राघवराम तिवारी-पार्षद/नामित सदस्य, श्री संजय सिंह राठौर- पार्षद/नामित सदस्य, श्री मुसव्विर अली, पार्षद/नामित सदस्य व अन्य सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई।
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा एजेण्डावार विस्तृृत विमर्श किया गया एवं निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गयेः-
01.नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
02.लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
03.उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अन्तर्गत माॅडल उपविधि ‘‘विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021’’ अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
04.उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) माॅडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
05.लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।
06.मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
07.लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
08.मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
09. विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या-4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विधान सभा की मा0 याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
10.गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-आॅक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
11.One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये।
12. सी0जी0 सिटी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
13.प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14.विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों/शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता 24मी0 व 24मी0 से अधिक चैड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
15. लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता रू 50 से बढ़ाकर रू0 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता रू0 300 से बढ़ाकर रू0 1000 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।